हिन्दुस्तान की कुल 5417 मस्जिदों का पंजीयन हो चूका हे
सबसे पवित्र स्थल, काबा, को पूरी तरह से घेरने वाली एक मस्जिद है। यह सउदी अरब के मक्का शहर में स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है।..
मस्जिद-ए-नबवी का निर्माण पैग़म्बर मुहम्मद सल्लल्लाहु ने सन् 622 अथवा 623 में करवाया था। मूल मस्जिद आयत आकार का था।
मुगल शासक शाहजहाँ ने 1644 और 1656 के बीच इस मस्जिद का निर्माण करवाया था........
बीमापल्ली मस्जिद बीमा अम्मा ने त्रिवेन्द्रम(केरेला) में नागमनी नादर द्वारा तोहफे में दी गई ज़मीन पर बनाई थी|....
मोती मस्जिद का तामीरी काम सन 1860 में भोपाल राज्य की रानी सिकंदर बेगम ने कराया |
भोपाल की ढाई सीढ़ी मस्जिद को देश की सबसे छोटी और भोपाल की सबसे पहली मस्जिद होने का दर्जा हासिल है।
इस मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह ने शुरू किया था लेकिन 1840 ई. में उनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ने इसे पूरा करवाया।
ताज-उल-मस्जिद एशिया की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है।इस मस्जिद को “अल्लाह का गुम्बद” भी कहा जाता है।..
बात: हाजी अली की दरगाह वरली की खाड़ी में स्थित है। मुख्य सड़क से लगभग ४०० मीटर की दूरी पर यह दरगाह एक छोटे से टापू पर बनायी गयी है।
मुगल शासक शाहजहाँ ने 1644 और 1656 के बीच इस मस्जिद का निर्माण करवाया था........
माशाअल्लाह अगर आप हिंदुस्तानी मुस्लिम वक़ील हैं और भारतीय बेगुनाह बेक़सूर कमज़ोर जरूरतमंद मुसलमानों के मामलो की फिसबिलिल्लाह पैरविह करना चाहते हैं मुस्लिम मददग़ाह में मौज़ूद क़ानूनी मददग़ाह के ख़ेमे में मेम्बरशिप लेकर ख़िदमत के ज़रिए इंसाफ की तलाश करती इंसानियत की भी वक़ालत करे!
लाउडस्पीकर पर लगी अदालती बन्दिशों का मौलाना अरशद मदनी ने मीडिया से रूबरू होकर किया इस्तक़बाल!!
अब क्या आज़ान कीरत भजन भगती की आवाज़ लाऊडस्पीकर पर नही सुन सकेगा कोई?
वतन-ए-हिन्दुस्तां नई दिल्ली: जमीयत उलेमा हिन्द के अध्यक्ष सय्यद मौलाना अरशद मदनी ने मस्जिद,मंदिर,चर्च,गुरद्वारों सहित अन्य सार्वजिनक स्थानों पर लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के सम्बन्ध में मीडिया से बात करते हुए इस फैसले का स्वागत किया है।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि ये फैसला किसी सरकार का नही है अदालत का है इस लिए इसका स्वागत किया जाना चाहिए और इसके सम्बंधित क़ानूनी कार्यवाही पूरी करा लेनी चाहिए और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इज़ाज़त लेनी चाहिए।
लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लग जाने के कारण मुसलमानों में बेचैनी पैदा होगई है क्योंकि पाँच वक़्त आज़ान लाऊडस्पीकर के माध्यम से दी जाती थी इस सम्बंध में मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नही है अदालत के इस फैसले का सम्मान करते हुए हर जनपद में मुसलमान क़ानूनी इज़ाज़त लेने के लिये कमेटी का गठन करें और अपने साथ मुस्लिम वकीलों को साथ लेकर उनसे सलाह मशविरा करें और जल्द से जल्द लिखित इज़ाज़त लेलें।
जानिए क्या कहता है कानून ध्वनि के मुताल्लिक़?
ध्वनि प्रदूषण (अधिनियम और नियंत्रण) कानून, 2000 जो पर्यावरण (संरक्षण) कानून, 1986 के तहत आता है की 5वीं धारा लाउडस्पीकर्स और सार्वजनिक स्थलों पर बजने वाले यंत्रों पर मनमाने अंदाज में बजने पर अंकुश लगाता है।
लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र बजाने के लिए प्रशासन से लिखित में अनुमति लेनी होगी।
लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर यंत्र रात में नहीं बजाए जा सकेंगे. इसे रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बजाने पर रोक है. हालांकि ऑडिटोरियम, कांफ्रेंस रूम, कम्युनिटी और बैंकट हॉल जैसे बंद कमरों या हॉल में इसे बजाया जा सकता है।
नियम की उपधारा (2) के अनुसार, राज्य सरकार इस संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियों में रियायतें दे सकती है. वह किसी संगठन या धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लाउडस्पीकर या सार्वजनिक स्थलों पर चलने वाले यंत्रों को बजाने की अनुमति रात 10 बजे से बढ़ाकर 12 बजे तक दे सकती है. हालांकि किसी भी परिस्थिति में एक साल में 15 दिन से ज्यादा ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती।
राज्य सरकार के पास यह अधिकार होता है कि वह क्षेत्र के हिसाब से किसी को भी औद्योगिक, व्यावसायिक, आवासीय या शांत क्षेत्र घोषित कर सकता है. अस्पताल, शैक्षणिक संगठन और कोर्ट के 100 मीटर के दायरे में ऐसे कार्यक्रम नहीं कराए जा सकते, क्योंकि सरकार इन क्षेत्रों को शांत जोन क्षेत्र घोषित कर सकती है।
किन क्षेत्रों में क्या है ध्वनि सीमा
इस नियम के अनुसार, सार्वजनिक और निजी स्थलों पर लाउडस्पीकर की ध्वनि सीमा क्रमश: 10 डेसीबल और पांच डेसीबल से अधिक नहीं होगी। रिहाइशी इलाकों में ध्वनि का स्तर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 55 डेसीबल तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 45 डेसीबल तक ही रख जा सकता है. जबकि व्यवसायिक क्षेत्र में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 65 डेसीबल और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक 55 डेसीबल तक का स्तर होना चाहिए. दूसरी ओर, औद्घोगिक इलाकों में इस दौरान ध्वनि स्तर को सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक 75 डेसीबल रख सकते हैं. वहीं शांत क्षेत्र (साइलेंस जोन) में इन दौरान क्रमशः 50 डेसीबल और 40 डेसीबल ध्वनि का स्तर रखा जाना चाहिए। पर्यावरण (संरक्षण) 1986 कानून की धारा 15 के तहत इसे दंडनीय अपराध माना गया है. नियम का उल्लंघन करने पर 5 साल की जेल या एक लाख का जुर्माना या फिर दोनों (जेल और जु्र्माना) सजा दी जा सकती है. साथ ही हर दिन के उल्लंघन के पांच हजार रुपये प्रतिदिन की सजा का प्रावधान अलग से है।
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